
नाराहट में हत्या के प्रयास के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार, महिला के सिर पर वार करने का आरोप
गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस की कार्रवाई; 13 अक्टूबर को दर्ज हुआ था मुकदमा
ललितपुर। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नाराहट पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने वादी और उसके परिजनों के साथ गाली-गलौज व मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। वादी की पत्नी के सिर पर जानलेवा इरादे से वार किए जाने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार, बरौदिया निवासी प्रीतम पुत्र धारिया बसौर ने 13 अक्टूबर 2026 को थाना नाराहट में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उनके और उनके परिजनों के साथ गाली-गलौज व मारपीट की। साथ ही जान से मारने की धमकी देते हुए उनकी पत्नी के सिर पर वार किया। शिकायत के आधार पर थाना नाराहट में मुकदमा अपराध संख्या 204/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109(1), 115(2), 352 और 351(3) में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
मामले में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही थी। इसी क्रम में 15 अक्टूबर को थाना नाराहट पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में विश्वनाथ (25), कप्तान (19) और रज्जू (लगभग 21 वर्ष) निवासी ग्राम बरौदिया, थाना नाराहट, जनपद ललितपुर शामिल हैं। इनके अलावा नीलेश (लगभग 26 वर्ष) पुत्र राकेश बसोर, मूल निवासी ग्राम रनगांव, थाना मदावरा, जनपद ललितपुर, हाल निवासी ग्राम बरौदिया, थाना नाराहट को भी गिरफ्तार किया गया है।
पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में कार्रवाई
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार बाजपेई के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह और क्षेत्राधिकारी पाली राजेश कुमार श्रीवास्तव के निकट पर्यवेक्षण में की गई। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना नाराहट के प्रभारी थानाध्यक्ष दयाशंकर सिंह पुलिस टीम के साथ शामिल रहे।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। मामले में लगाए गए आरोपों की पुष्टि न्यायिक प्रक्रिया के तहत होगी।











