
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: जरूरतमंद परिवारों की बेटियों के हाथ पीले कराने की तैयारी
21 नवंबर को ललितपुर में प्रस्तावित भव्य आयोजन, पात्र कन्या के विवाह पर खर्च होंगे एक लाख रुपये
बेटियों के विवाह का खर्च उठाएगी सरकार, खाते में पहुंचेंगे 64 हजार रुपयेतीन लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले परिवारों को मिलेगा लाभ, सभी वर्गों के पात्र परिवार कर सकेंगे आवेदन
दैनिक शुभ भास्कर सुरज सिंह उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड ललितपुर। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में आर्थिक तंगी बाधा न बने और जरूरतमंद परिवार सम्मान के साथ अपनी बेटियों का विवाह संपन्न करा सकें, इसके लिए प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत ललितपुर में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से प्रस्तावित कार्यक्रम की तिथि 21 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। आयोजन स्थल ललितपुर प्रस्तावित है। इसके लिए पात्र परिवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।योजना के तहत प्रत्येक कन्या के विवाह पर कुल एक लाख रुपये की धनराशि व्यय की जाएगी। इसमें 64 हजार रुपये सीधे कन्या के बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरित किए जाएंगे, जबकि 21 हजार रुपये वर-वधू को गृहस्थी की आवश्यक उपहार सामग्री उपलब्ध कराने पर खर्च होंगे। इसके अतिरिक्त 15 हजार रुपये विवाह आयोजन की व्यवस्थाओं पर व्यय किए जाएंगे। इस तरह सरकार की यह पहल जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक संबल देने के साथ बेटियों के विवाह को सम्मानजनक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास है।तीन लाख रुपये तक आय वाले परिवार होंगे पात्र योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के परिवार की वार्षिक आय तीन लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। विवाह के समय कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष और वर की आयु कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। कन्या संबंधित विकासखंड महरौनी की निवासी होनी चाहिए। योजना में सभी वर्गों के पात्र एवं जरूरतमंद परिवार आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह को भी योजना में शामिल किया गया है।आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की होगी जरूरत आवेदन के लिए वर-वधू के मोबाइल नंबर से लिंक आधार कार्ड, आयु प्रमाण के लिए जन्मतिथि अंकित मार्कशीट अथवा परिवार रजिस्टर की प्रति, कन्या के पिता का तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जहां लागू हो कन्या की बैंक पासबुक और वर-वधू के पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक होंगे। विधवा पुनर्विवाह के मामले में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा परित्यक्ता एवं तलाकशुदा महिलाओं के लिए न्यायालय द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन पात्र परिवार आधिकारिक वेबसाइट cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर स्वयं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक अथवा किसी भी जनसेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कराया जा सकता है। योजना से संबंधित जानकारी और सहायता के लिए ग्राम पंचायत सचिव, सहायक विकास अधिकारी सामाजिक कल्याण अथवा खंड विकास अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।प्रशासन की अपील—हर पात्र बेटी तक पहुंचे योजना का लाभ जिला प्रशासन ने ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों और जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में ऐसे जरूरतमंद परिवारों की पहचान करें, जिनकी बेटियों का विवाह होना है। उन्हें योजना की जानकारी देकर आवेदन कराने के लिए प्रेरित करें, ताकि कोई भी पात्र परिवार जानकारी के अभाव में सरकारी सहायता से वंचित न रह जाए।योजना का उद्देश्य केवल सामूहिक विवाह कराना नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों के विवाह में सम्मानजनक सहयोग देना भी है। अब जरूरत इस बात की है कि योजना की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे और प्रत्येक पात्र परिवार इसका लाभ उठा सके।











