कृषि भूमि पर दोनों पक्षों को 6 माह हेतु ,पाबंद किए जाने के पश्चात एक पक्ष द्वारा पिलर, तारबंदी – दैनिक शुभ भास्कर
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कृषि भूमि पर दोनों पक्षों को 6 माह हेतु ,पाबंद किए जाने के पश्चात एक पक्ष द्वारा पिलर, तारबंदी

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shubh-bhaskar Report

कृषि भूमि पर दोनों पक्षों को 6 माह हेतु ,पाबंद किए जाने के पश्चात एक पक्ष द्वारा पिलर, तारबंदी

दैनिक शुभ भास्कर रिपोर्टर:-शिंभू सिंह शेखावत,राजस्थान नीमकाथाना विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाटन पंचायत समिति के गांव धांधेला में दोनों पक्षों की आपसी मेड बंदी को लेकर विवाद पूर्व में एसडीएम कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय और पुलिस प्रशासन को दिया जा चुका,उसके पश्चात प्रशासनिक कार्यवाही के उपरांत प्रशासन ने दोनों पक्षों को 6 माह के लिए पाबंद किया गया था। लेकिन अब आदर्श आचार संहिता पंचायती राज चुनाव 2026 की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं ।ना ही तो तहसील प्रशासन कोई कार्यवाही करता है और ना ही पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही करता है जबकि एक पक्ष रघुवीर प्रसाद सैनी,धांधेला ,निवासी ने बताया कि दूसरा पक्ष खेत में बिजान बुवाईं भी कर चुका और अब तार बंदी ,पिल्लर आदि लगा रहा है!

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जबकि यह नियम विरुद्ध है !और ऐसा नहीं होना चाहिए।गौरतलब तथ्य यह है कि आदर्श आचार संहिता में भी जबरन विवाद किए जाते हैं और आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती हैं।

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